UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 19 मार्च को अगली सुनवाई
यूजीसी के नए कानून को लेकर एक बहुत ही बडी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि यूजीसी ने भेदभाव की गैर-समावेशी परिभाषा अपनाई है।
lucknow
1:39 PM, Jan 29, 2026
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UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक bma7.in
उत्तर प्रदेश। यूजीसी के नए कानून को लेकर एक बहुत ही बडी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि यूजीसी ने भेदभाव की गैर-समावेशी परिभाषा अपनाई है।
इस मामले को लेकर अगली सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ ने इन नए नियमों को "अस्पष्ट" (vague) और "दुरुपयोग के योग्य" मानते हुए इनके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है।कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक मामला लंबित है, तब तक 2012 के यूजीसी नियम ही प्रभावी रहेंगे।
विवाद के कारण पर यह आदेश
याचिकाकर्ताओं (जैसे मृदुंजय तिवारी और विनीत जिंदल) का आरोप है कि नियमों में भेदभाव की परिभाषा केवल SC, ST और OBC तक सीमित है, जिससे सामान्य श्रेणी (General Category) के छात्रों को सुरक्षा से बाहर रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि इन नियमों की समीक्षा के लिए प्रतिष्ठित न्यायविदों की एक समिति बनाई जानी चाहिए।यह आदेश देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों और "गैर-समावेशी" परिभाषा को लेकर दायर की गई कई याचिकाओं के बाद आया है।

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मुस्कान सिंह
रिपोर्टर